What is Artical 370 and 35A Jammu Kashmir in Hindi
हम सभी जानते है की हमारे भारत देश जम्मू कश्मीर राज्य हमेशा विवादों में रहता है | इसका कारण उसकी विशेषता है | उसे धारा 370 और 35a. के कलम के द्वारा विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है | मगर ये दर्जा अभी वापस लेलिया गया है | चलिए जानते है धारा 370 ,35a क्या है |.
धारा -370
भारतीय संविधान की आर्टिकल /धारा -370 के तहत जम्मू -कश्मीर राज्य को भारत में अन्य राज्य के मुकाबले विशेष अधिकार दिया गया था जिसे संविधान के भाग-21 के तहत दर्ज किया गया था | धारा 370 को भारतीय संविधान में पूर्व प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू और जम्मू कश्मीर के महाराज हरि सिंह के मध्य हुवे समझोते के बाद जोड़ा गया था | धारा 370 को 26 जनवरी ,1957 को लागु किया गया था | धारा 370 के मुताबिक भारतीय संविधान जम्मू -कश्मीर के मामले में सिर्फ तीन क्षेत्र रक्षा वीदेश मामले और संचार के लिए कानून बनासक्ति थि |
इसके आलावा किश कानून को लागु करने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी चाहिए थिस |
आर्टिकल 370 में मौजूद प्रावधान
• जम्मू कश्मीर के नागरिको के पास दोहरी नागरिकता जम्मू -कश्मीर और भारत होती थिस |.
• जम्मू कश्मीर का राष्ट्रध्वज अलग होता था |
• जम्मू -कश्मीर की विधान सभा का कार्यकाल 6 वर्षो का होताथा |
• जम्मू -कश्मीर के अंदर भारत के राष्ट्रध्वज या राष्ट्रिय प्रतिकोका अपमान अपराध नहीं होता था |.
• भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश जम्मू -कश्मीर के अंदर मान्य नहीं थे |.
• भारत की संसद जम्मू कश्मीर के संबंध में अत्यंत सिमित क्षेत्र में कानून बनासक्ति थि |.
• जम्मू -कश्मीर की कोई महिला यदि भारत के किशी अन्य राज्य के व्यक्ति सी विवाह कर लेतो उस महिला की नागरिकता समाप्त हो जाती थी | इसके विपरीत यदि वो पाकिस्तान के किशी व्यक्ति के साथ विवाह करलेतो उसे भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल ती थि |.
• धारा -370 वजहसे कश्मीर RTI तथा RTE लागु nhi थे | CAG लागु नहीं था |.
• कश्मीर में महिलावो पर शर्यत कानून लागु होता था |.
• कश्मीर में पंचायत के अधिकार नहीं थे |.
• कश्मीर में चपरासी को 2500 हजार ही मिलते थे |
• कश्मीर में अल्पसंख्यकों हिन्दू -सिंख को 16% आरक्षण नहीं मिलतथा मिलता था |.
• धारा -370 की वजह सी कश्मीर में बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद सकते थे |.
• धारा 370 के वजह से ही पाकिस्तानियो को भी भारतीय नागरिकता मिल जातीथी | इसके लिए पाकिस्तानियोको केवल किसी लड़की से शादी करनी होती थि |.
आर्टिकल 35A
आर्टिकल 35A संविधान में शामिल प्रावधान था जो जम्मू और कश्मीर विधानमंडल को यह अधिकार प्रधान करताथा की वह यह तय करे की जम्मू -कश्मीर का स्थाई निवासी कौन है और किसे सार्वजनिक क्षेत्र नौकरी में विशेष आरक्षण दिया जायेगा किसे संपत्ति खरीदने का अधिकार होगा , छात्रवृति तथा सार्वजनिक साहयता और किसे सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों का लाभ मिलेगा |
आर्टिकल 35A को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ .राजेंद्र प्रसाद द्वारा एक आदेश पारित करके 14 मई , 1954 को भारत के संविधान में जोड़ा गया |.
स्थाई निवासी /नागरिक वः व्यक्ति है जो 14 मई , 1954 को राज्य का नागरिक रहा हो या फिर उससे पहले के 10 सालो से राज्य में रहरहे और उसने वहाँ संपत्ति हासिल की हो |.
धारा -370 और 35A खत्म होने के बाद तथ्य.
• 5 अगस्त ,2019 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द के आदेश से जम्मू -कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर धारा -370 और 35A को हटा दिया है |.
• धारा -370 हटाने का प्रस्ताव राज्य सभा में पेश किया गया था |.
• गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पनर्गठन बिल 2019 को पेश किया |.
• अब जम्मू -कश्मीर को राज्य से केंद्र शाषित प्रदेश में बदल दिया गया है - जम्मू -कश्मीर लद्दाख.
• भारत में अब 5 अगस्त ,2019 के बाद 28 राज्य 9 केंद्रशाषित प्रदेश हो गए है |
• जम्मू -कश्मीर के विधानसभा का कार्य काल 5 वर्ष का होगा |
• अब जम्मू-कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश मान्य होंगे |.
• अब भारत का नागरिक जम्मू -कश्मीर में जमीन खरीद सकेगा |.
• अब केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में उप राज्यपल तथा लद्दाख में राज्यपाल का शाशन होगा. |.
• केंद्र शाषित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में अब २० जिल्हे होंगे |
• लद्दाख में 2 जिल्हे होंगे (लेह , कारगिल ) |
• अब जम्मू -कश्मीर में 370 , अनुच्छेद -360 ,RTI लागु होगा |
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