What is Artical 370 and 35A Jammu Kashmir in Hindi

हम सभी जानते है की हमारे भारत देश जम्मू कश्मीर राज्य हमेशा विवादों में रहता है | इसका कारण उसकी विशेषता है | उसे धारा 370  और 35a.  के कलम के द्वारा विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है | मगर ये दर्जा अभी वापस लेलिया गया है | चलिए जानते है धारा 370  ,35a  क्या है |.  


धारा -370

भारतीय संविधान की आर्टिकल /धारा -370   के तहत जम्मू -कश्मीर राज्य को भारत में अन्य राज्य के मुकाबले विशेष अधिकार दिया गया था जिसे संविधान के भाग-21 के तहत दर्ज किया गया था | धारा 370  को भारतीय संविधान में पूर्व प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू और जम्मू कश्मीर के महाराज हरि सिंह के मध्य हुवे समझोते के बाद जोड़ा गया था | धारा 370  को 26   जनवरी  ,1957  को लागु किया गया था | धारा 370   के मुताबिक भारतीय संविधान जम्मू -कश्मीर के मामले में सिर्फ तीन क्षेत्र रक्षा वीदेश मामले और संचार के लिए कानून बनासक्ति थि | 

इसके आलावा किश कानून को लागु करने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी चाहिए थिस |

आर्टिकल 370  में मौजूद प्रावधान

• जम्मू कश्मीर के नागरिको के पास दोहरी नागरिकता जम्मू -कश्मीर और भारत होती थिस |. 

• जम्मू कश्मीर का राष्ट्रध्वज अलग होता था |   

• जम्मू -कश्मीर की विधान सभा का कार्यकाल 6  वर्षो का होताथा |  

• जम्मू -कश्मीर के अंदर भारत के राष्ट्रध्वज या राष्ट्रिय प्रतिकोका अपमान अपराध नहीं होता था |. 

• भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश जम्मू -कश्मीर के अंदर मान्य नहीं थे |. 

• भारत की संसद जम्मू कश्मीर के संबंध में अत्यंत सिमित क्षेत्र में कानून बनासक्ति थि |. 

• जम्मू -कश्मीर की कोई महिला यदि भारत के किशी अन्य राज्य के व्यक्ति सी विवाह कर  लेतो उस महिला की नागरिकता समाप्त हो जाती थी | इसके विपरीत यदि वो पाकिस्तान के किशी व्यक्ति के साथ विवाह करलेतो   उसे भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल ती थि |. 

• धारा -370  वजहसे कश्मीर RTI  तथा RTE  लागु nhi थे | CAG  लागु नहीं था |. 

• कश्मीर में महिलावो पर शर्यत कानून लागु होता था |. 

• कश्मीर में पंचायत के अधिकार नहीं थे |. 

• कश्मीर में चपरासी को 2500   हजार ही मिलते थे |  

• कश्मीर में अल्पसंख्यकों हिन्दू -सिंख को 16%   आरक्षण नहीं मिलतथा मिलता था |. 

• धारा -370  की वजह सी कश्मीर में बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद सकते थे |.  

• धारा 370  के वजह से ही पाकिस्तानियो को भी भारतीय नागरिकता मिल जातीथी | इसके लिए पाकिस्तानियोको  केवल किसी लड़की से शादी करनी होती थि |. 

आर्टिकल 35A   

आर्टिकल 35A  संविधान में शामिल प्रावधान था जो जम्मू और कश्मीर विधानमंडल को यह अधिकार प्रधान करताथा की वह यह तय करे की जम्मू -कश्मीर का स्थाई निवासी कौन है और किसे सार्वजनिक क्षेत्र नौकरी में विशेष आरक्षण दिया जायेगा किसे संपत्ति खरीदने का अधिकार होगा , छात्रवृति तथा सार्वजनिक साहयता और किसे सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों का लाभ मिलेगा |   
आर्टिकल 35A   को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ .राजेंद्र प्रसाद द्वारा एक आदेश पारित करके 14  मई , 1954  को भारत के संविधान में जोड़ा गया |. 
स्थाई निवासी /नागरिक वः व्यक्ति है जो 14  मई , 1954  को राज्य का नागरिक रहा हो या फिर उससे पहले के 10  सालो से राज्य में रहरहे और उसने वहाँ संपत्ति हासिल की हो |. 

धारा -370  और 35A  खत्म होने के बाद तथ्य.  

• 5  अगस्त ,2019  को केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द के आदेश से जम्मू -कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर धारा -370   और 35A  को हटा दिया है  |. 

• धारा -370  हटाने का प्रस्ताव राज्य सभा में पेश किया गया था |. 

• गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पनर्गठन बिल 2019  को पेश किया  |. 

• अब जम्मू -कश्मीर को राज्य से केंद्र शाषित प्रदेश में बदल दिया गया है - जम्मू -कश्मीर लद्दाख.  

• भारत में अब 5  अगस्त ,2019  के बाद 28  राज्य 9  केंद्रशाषित प्रदेश हो गए है |   

• जम्मू -कश्मीर के विधानसभा का कार्य काल 5  वर्ष का होगा |  

• अब जम्मू-कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश मान्य होंगे  |. 

• अब भारत का नागरिक जम्मू -कश्मीर में जमीन खरीद सकेगा |. 

• अब केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में उप राज्यपल  तथा लद्दाख में राज्यपाल का शाशन होगा. |. 

• केंद्र शाषित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में अब २० जिल्हे होंगे |  

• लद्दाख में 2  जिल्हे होंगे (लेह , कारगिल ) |   

• अब जम्मू -कश्मीर में 370  , अनुच्छेद -360  ,RTI   लागु होगा |   

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